राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में 3 सितंबर को मानहानि मामले की सुनवाई हुई। यह मामला 2018 में अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इंदौर में प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम अनुमति न मिलने के कारण 19 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया।
सुल्तानपुर/इंदौर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में 3 सितंबर 2026 को मानहानि मामले की सुनवाई हुई। यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान BJP नेता अमित शाह पर की गई टिप्पणी से संबंधित है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने वादी पक्ष को अंतिम चेतावनी दी थी कि अगली तारीख पर बहस करना अनिवार्य होगा। वादी पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद यह तारीख तय की गई थी।
इसके अलावा, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम, जो पहले 12 सितंबर 2026 को आयोजित होना था, अब स्थगित कर दिया गया है। नेहरू स्टेडियम में अनुमति न मिलने और अन्य व्यवस्थागत कारणों से इसे 19 सितंबर 2026 तक के लिए आगे बढ़ाया गया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और छात्रों के साथ शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद करना है। इससे पहले 2 सितंबर को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नासिक में 'संगठन सृजन अभियान' के समापन कार्यक्रम में भाग लिया था और आदिवासी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी।