दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 7 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को कड़ी फटकार लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। पुलिस ने PG मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई पांच मंजिला PG इमारत गिरने की दुखद घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल PG मालिक को जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती।
अदालत ने MCD (नगर निगम दिल्ली) को उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मामले में हरिराम बंसल, उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता और बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। जांच में यह भी सामने आया कि हॉस्टल के समझौते में छात्रों को स्वयं हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराने की शर्त लिखी गई थी, जो अत्यंत चौंकाने वाला खुलासा है।
MCD ने इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और पांच MCD अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस हादसे ने दिल्ली में अवैध निर्माण और PG व्यवसाय की अनियमितताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घटना के बाद दिल्ली में सभी PG और हॉस्टल की जांच के आदेश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में अवैध निर्माण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।